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दुष्कर्म आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 20 हजार से किया दंडित

दुष्कर्म आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 20 हजार से किया दंडित

दुष्कर्म आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 20 हजार से किया दंडित
सम्वाददाता दीपक कश्यप की रिपोर्ट
हापुड : बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक कार में लिफ्ट के बहाने युवक संदीप पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम अटूटा द्वारा एक युवती को कार में लिफ्ट देकर 2015 वर्ष में दुष्कर्म करने का न्यायालय ने आरोपी मानते हुए आज अपनी सजा सुनाई।
 सजा के अंतर्गत अपर जिला वह सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट हापुड़ के न्यायाधीश द्वारा 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी युवक को अभियुक्त मानते हुए 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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