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कोरोना कर्फ्यू अब रहेगा 10 मई कि सुबह 7:00 बजे तक

कोरोना कर्फ्यू अब रहेगा 10 मई कि सुबह 7:00 बजे तक

कोरोना कर्फ्यू अब रहेगा 10 मई कि सुबह 7:00 बजे तक

हापुड़ न्यूज़ लोकेश बंसल
हापुड़ । उत्तर प्रदेश में अब कोरंगा करसु रहेगा 10 मई 2021 की सुबह 7:00 बजे तक जिसके लिए सरकार के आदेश के निर्देश पर जनपद हापुड़ में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के आदेश पारित किये गए हैं।

1 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाये, जिससे कि संक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। बसों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो

व सैनेटाईजर का प्रयोग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।

2: फल / सब्जी / दूध / किराना / खाद बीज / कृषि उपकरण से सम्बन्धित दुकानें उक्त अवधि में प्रत्येक दिन प्रातः 08:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक खुली रहेंगी। इस अवधि में निम्नलिखित

शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:

फेस मास्क / फेस कवर / गम्छा का प्रयोग किया जाये। बी:- थर्मल स्केनिंग, सैनेटाईजर एवं हैण्डवाश करते रहें।

सी:- पर्याप्त 02 गज (06 फीट) की दूरी बनाये रखें। डी:- समस्त दुकानदार अपने-अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें।

3- आवश्यक दवाईयां / सर्जिकल / मेडिकल चिकित्सालय तथा शासकीय कर्मचारी उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।

पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग करते हुये कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता के संदेश प्रत्येक विभाग में जारी किये जायें।

5:- उक्त अवधि में हाई रिस्क कैटेगरी यथा 60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम के बच्चे, गर्भवती महिलायें अथवा एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति बाहर न निकलें।

6- जनसामान्य आवश्यक होने पर ही बाहर निकलते समय मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। 7:- टीकाकरण अभियान के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग व दो गज की दूरी तथा मास्क की अनिवार्यता

काकरण के समय भी होगी।

8:- कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जायें। 9:- प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग व सैनेटाईजेशन का कार्य प्रतिदिन किया जाये। समस्त

अधिशासी अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी उक्त का अनुपालन सख्ती से करायेंगे।
10:- राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित ढ़ाबे को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि वे अपने संस्थान में बैठकर खाना नहीं खिलायेंगे, वरन् भोजन / ड्राई फूट एवं अन्य खाद्य पदार्थ के फूड पैकेट तैयार कर विक्रय कर सकते हैं।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत एवं एपेडेमिक एक्ट-1897 एवं उत्तर प्रदेश एपेडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली-2020 का उल्लंघन मानते हुये सुसंगत प्राविधानो एंव धारा-188 के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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