HAPUR NEWS - 20 मई से 31 मई तक निशुल्क खाद्यान्न का होगा वितरण
नोडल अधिकारी की उपस्थिति में कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के साथ होगा निशुल्क खाद्यान्न वितरण
20 से 31 तारीख तक गाइडलाइन के अनुसार होगा निशुल्क खाद्यान्न वितरण
हापुड न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार
हापुड़ । जिला पूर्ति अधिकारी ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया है कि जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं द्वारा
सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये अपनी उचित दर की दुकान पर नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से मोहल्लावार टोकन निर्गत कर टोकन सिस्टम से खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक उचित दर विक्रेता को अपनी दुकान पर 5 से अधिक उपभोक्ताओं को एकत्रित नहीं किया जाएगा तथा उनके बीच भी 1 मीटर की दूरी रखी जाएगी। सभी विक्रेता अपने साथ सैनेटाइजर, साबुन सहित पानी की व्यवस्था करते हुए हाथ धोने के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग करेंगे। इस दौरान उचित दर विक्रेता को स्वयं भी मास्क का प्रयोग करना होगा तथा उसी कार्डधारक को खाद्यान्न वितरित करेंगे जिसने मास्क लगाया हो अथवा अंगोछे / रूमाल से चेहरा ढका हों।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत दिनांक 20.05.2021 से दिनांक 31.05.2021 के मध्य समस्त अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि०ग्गा खाद्यान्न (03) कि०ग्रा० गेहूँ व 02 कि०ग्रा० चावल) का निःशुल्क रूप से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न का
वितरण करेंगे। जिन कार्डधारकों का अंगूठा ई-पॉस मशीन द्वारा रीड नहीं किया जायेगा उनको दिनांक 31.05.2021 को प्रॉक्सी ऑथेन्टिकेशन के माध्यम से उपरोक्तानुसार खाद्यान्न का वितरण किया जायेंगा।
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