-->
HAPUR NEWS - इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा

HAPUR NEWS - इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा

इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
लॉकडाउन के दौरान दुकान व शोरूम खोलने के लिये मांगा 3 घण्टे का समय
हापुड़ न्यूज़ सम्वाददाता सुनील कुमार
हापुड़ । कोरोना वैश्विक महामारी भाग 2 के चलते लगाए गए सरकार द्वारा लोक डाउन को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल सामान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम संचालकों ने लगातार दुकान पर शोरूम में मौसमी समान होने के चलते सामान में खराबी आ जाने एवं गोदामों में चूहो द्वारा नुकसान किए जाने की संभावना का हवाला देते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उनकी दुकान पर शोरूम को कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार कोई भी मात्र 3 घंटे का समय उपलब्ध कराए जाने की मांग की।
इस संबंध में हमारे संवाददाता से बात करते हुए जैन इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रबंधक सनी जैन ने कहा कि गर्मी के मौसम में शोरूम के अंदर एसी फ्रिज एवं कूलर का एक मोटा स्टॉप गोदामों में स्टोर दिया गया था जो सामान आज कोरोना वैश्विक महामारी के चलते गोदामों में खराब हो रहा है गोदामों के अंदर उत्पन्न होने वाले चूहे भी सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं वैवाहिक सीजन को ध्यान में रखते हुए स्टॉक किया गया था वह स्टॉप आज खराब होने की कगार पर है। जिस कारण सभी व्यवसाई आर्थिक रूप से खुद को कमजोर होता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए दुकान में शोरूम को मात्र 3 घंटे खोलने की छूट दिए जाने की मांग की है इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को आश्वासन भी दिया है की प्रतीक दुकानदार एवं शोरूम संचालक कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करेगा। जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें विचार कर सहयोग करने का आश्वासन दिया है।
 इस अवसर पर सन्नी जैन,अंकुर गोयल,जय अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल, वरुण अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, संजीव माया वाले,ईशु साहनी आदि व्यापारी कोविड - 19 गाइड लाइन का पालन करते हुये उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने दिए दुकान खोलने के सुबह 8:00 से 11:00 तक कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार आदेश
_____________________________________________

जिला अधिकारी अनुज सिंह ने इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों की मांग पर कहां कि
जनपद में स्थित समस्त मोटर पार्ट्स / गैराज पठन-पाठन पुस्तकें (विद्यार्थियों के उपयोगार्थ पुस्तकें तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें (घरेलू उपयोगार्थ कूलर / पंखे हेतु) प्रतिदिन प्रातः 08:00 बजे से पूर्वान्ह 11:00 बजे तक खुली रहेगीं। इस अवधि में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:
फेस मास्क / फेस कवर / गमछा का प्रयोग किया जाये। बी: थर्मल स्केनिंग, सैनेटाईजर एवं हैण्डवाश करते रहें।
सी:- 02 गज (06 फीट) की दूरी बनाये रखें। डी:- समस्त दुकानदार अपने-अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत एवं एपेडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपेडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन मानते हुये सुसंगत प्राविधानो एंव धारा 188 के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

0 Response to "HAPUR NEWS - इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा "

एक टिप्पणी भेजें

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article