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LAKHIMPUR NEWS : दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने सुनाई तीन मामलों में सजा

LAKHIMPUR NEWS : दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने सुनाई तीन मामलों में सजा

न्यायालय ने तीन वादों का निस्तारण करते हुए दोषी पाए जाने पर सुनाई सजा
हापुड न्यूज़ प्रदेश संवाददाता संदीप राजपूत
लखीमपुर खीरी । उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे 03 मामलों में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा आरोपियों के दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त करार देते हुए अपना फैसला सुनाते हुए सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
विवरण निम्नवत है-
1. हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास में 15-15 हजार रुपये का लगा अर्थदण्ड
 वर्ष 1997 में थाना मितौली जनपद खीरी पर अभि0गण 1. रमेश पुत्र शिवकुमार 2. मनमोहन पुत्र शिवकुमार निवासी गण अजमतपुर थाना नीमगांव जिला खीरी* के एक राय होकर हमला करने व वादिनी के पति की हत्या कर देने पर मु0अ0सं0 186/1997 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना मितौली जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ADJ-4 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 29.03.2025 को अभि0गण उपरोक्त को *आजीवन कारावास व 15000-15000/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
2. गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा
वर्ष 2000 में थाना हैदराबाद जनपद खीरी पर अभि0गण 1. मनीराम पुत्र चन्द्रिका प्रसाद 2. रामकिशोर पुत्र चन्द्रिका प्रसाद 3. नन्हे पुत्र चन्द्रिका प्रसादके द्वारा गिरोह बनाकर पीड़ित के साथ मारपीट करने व गाली गलौच करने तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने पर मु0अ0सं0 210/2000 धारा 147/148/149/308/323/504/506 भादवि थाना हैदराबाद जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ASJ-5/UP.GACT खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 29.03.2025 को अभि0गण उपरोक्त को *03-03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।
3. मारपीट में गाली गलौज के मामले में चार अभियुक्त को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा
वर्ष 2000 में थाना हैदराबाद जनपद खीरी पर *अभि0गण 1. कु0 प्रमिला पुत्री लल्लूराम 2. लल्लूराम पुत्र मोतीराम  3. गुडडू पुत्र लल्लूराम 4. धुन्नू पुत्र लल्लूराम सर्व निवासीगण रामीगंज थाना हैदराबाद जनपद खीरी*के द्वारा गिरोह बनाकर द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट करने व गाली गलौच करने पर मु0अ0सं0 210ए/2000 धारा 323/34/324/34/506 भादवि थाना हैदराबाद जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ASJ-5/UP.GACT खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 29.03.2025 को अभि0गण उपरोक्त को 02-02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

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